जनजीवन ब्यूरो / पटना । बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने एके 47 मामले में सजा सुना दी है। पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को 10 साल कैद में रहने की सजा सुनाई। 14 जून को उन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सजा मिलने के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा है। दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है।
बता दें कि यह मामला साल 2019 का है, जब अनंत सिंह के घर पर छापेमारी हुई थी। पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद 14 जून को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया था।
क्या है पूरा मामला
पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह के पैत्रिक घर बाढ़ थाना के लदवां गांव में काफी पुलिस बल के साथ छापामारी 16 अगस्त 2019 को थी। पुलिस ने छापेमारी में मोकामा विधायक के पुश्तौनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47,33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामदगी को लेकर एफआइआर दर्ज किया था। बाढ़ थानाध्यक्ष सूचक बन कर एफआइआर दर्ज किया था। इस कांड का अनुसंधान तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह ने किया था।
छापेमारी के बाद अनंत सिंह के घर से पुलिस ने केयर टेकर को गिरफ्तार किया था, तब अनंत सिंह फरार हो गए थे। अनंत सिंह ने बिहार पुलिस को तीन-चार दिन छकाने के बाद राजधानी दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बाढ़ आई थी। लिपि सिंह खुद भी दिल्ली गई थीं। अनंत सिंह 24 अगस्त 2019 से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं।
इस कांड में पटना पुलिस मोकामा विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। फरार चल रहे मोकामा विधायक दिल्ली के साकेत कोर्ट में अगस्त में सरेंडर किया था। इसके बाद पटना पुलिस ने विधायक अनंत सिंह को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड लेकर पटना के कोर्ट में पेश किया था।