जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत को आज (26 सितंबर) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने जोर का झटका दिया। मानहानि केस में शिवसेना UBT सांसद को अदालत ने आज 15 दिन की कैद की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया।
मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।
इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। हालांकि, संजय राउत ने इस मामले पर कोई सबूत नहीं दिया था, जिसके बाद मेधा सोमैया ने शिवसेना UBT सांसद पर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
संजय राउत को नहीं जाना होगा जेल
भले ही कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की कैद की सजा सुनाई, लेकिन इस मामले में संजय राउत के वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील किया जाएगा। मजिस्ट्रेट अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित भी कर दिया है। संजय राउत 25,000 का मुचलका भरकर कोर्ट से बाहर आ जाएंगे।