जनजीवन ब्यूरो / पटना । बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ राजद द्वारा पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका को आज अदालत ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 28 जुलाई को राजद की याचिका मंजूर कर ली थी। 28 जुलाई को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 30 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रांची में कहा था कि वह नीतीश सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार और राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने नई सरकार बनाने के फैसले के दौरान नियमों की अनदेखी की है।
उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को बड़े दल होने के नाते सबसे पहले राजद को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आनन-फानन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।