जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और सात अन्य के खिलाफ सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कोल ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में आज मुकदमे की कार्यवाही शुरू की।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए के बसु, दो लोक सेवकों – बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग निगम :विसुल:, इसके निदेशक वैभव तुलसियान, कोडा के कथित निकट सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलसियान के खिलाफ भी इस मामले में आरोप तय किए।
यह मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी :मध्य एवं पूर्वी: कोयला ब्लॉक विसुल को आवंटित किए जाने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ तय किए गए आरोप स्वीकार नहीं किए और सुनवाई की मांग की जिसके बाद अदालत ने उनके दस्तावेजों को स्वीकार या खारिज करने के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की।
अदालत ने कहा, ‘‘ विभिन्न आरोपियों के खिलाफ अलग अलग आरोप तय किए गए हैं। किसी भी आरोपी ने आरोप स्वीकार नहीं किया और सुनवाई की मांग की है।’’