जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है क्योंकि आज एक स्थानीय अदालत ने उनकी पत्नी की ओर से दर्ज कराए गए घरेलू हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी तथा दूसरी अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
भारती की अग्रिम याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग ने खारिज करते हुए कहा कि विधायक के खिलाफ उनकी पत्नी लिपिका मित्रा ने यह दूसरी शिकायत दर्ज कराई है। लिपिका का आरोप है कि महिला विरोधी अपराध प्रकोष्ठ के समक्ष भरोसा देने के बावजूद भारती ने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया।
बाद में दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मणिका के समक्ष गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया जिसे स्वीकृति मिल गई।
भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह कहना तर्कसंगत है कि शिकायतकर्ता की ओर से यह दूसरी शिकायत दर्ज कराई है। पहले की शिकायत 17 अक्तूबर, 2011 की तिथि वाली है जिसे महिला विरोध अपराध प्रकोष्ठ के समक्ष अपीलकर्ता :भारती: की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद उन्होंने :लिपिका: आगे नहीं बढ़ाया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा आरोप है कि अपीलकर्ता ने अपने आचरण में सुधार नहीं किया और शिकायतकर्ता के प्रति बर्बरता जारी रखी। तथ्यों को संपूर्णता में देखते हुए अपीलकर्ता अग्रिम जमानत के हकदार नहीं हैं। इसके मुताबिक आवेदन खारिज किया जाता है।’