जनजीवन ब्यूरो /नई दिल्ली। सड़क परिवहन मंत्रालय ने लॉकडाउन के कारण ड्राइविंग लाइसेंस या परमिट और पंजीकरण जैसे मोटरयान के दस्तावेजों को लेकर बड़ी राहत दी है। जिसके तह मंत्रालय ने मोटरयान के दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 से सम्बंधित दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है या 31 जुलाई 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उन्हें 31 जुलाई, 2020 तक वैध माना जाएगा। जिन दस्तावेजनों की वैधता की अवधि बढ़ाई गई है, उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।
सनद रहे कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने हेतु लॉक डाउन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन को पूर्ण रूप से जारी करना, शासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और उत्पादन के लिए सामान/ कार्गो के परिवहन हेतु वाहनों को अनुमति दिया जाना, देश में पूर्ण लॉकडाउन और शासकीय परिवहन कार्यालय के बंद होने के कारण नागरिको को वैधता के नवीनीकरण में कठिनाई को देखते हुए उक्त निर्देश जारी किए गए हैं।