जनजीवन ब्यूरो / कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम को निशाना बनाने का आरोप लगा है। शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश पारित किया है। मंगलवार को पारित आदेश में अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि टीएमसी नेता शाजहां शेख की हिरासत अब केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। बता दें कि ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है।
हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम 4.30 बजे तक किया जाए। गौरतलब है कि ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की थी।
ईडी की अपील थी की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, जबकि राज्य सरकार ने अपील की थी कि केवल पश्चिम बंगाल पुलिस ही पूरे मामले की जांच करे। एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि 17 जनवरी को ईडी अधिकारियों की टीम पर भीड़ की तरफ से हमला मामले में जांच के लिए सीबआई और राज्य पुलिस की संयुक्त विशेष टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था। महिलाओं के साथ कथित यौन अत्याचार और संदेशखाली में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी 55 दिन हुई है। पश्चिम बंगाल भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस मामले में प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।