जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली : IRCTC घोटाला मामले में राजद नेता लालू यादव की पत्नी और पुत्र तेजस्वी यादव को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। राजद खेमे में जहां खुशियां मनायी जा रही है, वहीं विरोधियों ने हमला कर उन्हें नसीहत दी है।
रेलवे टेंडर घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद नेताओं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपितों को राहत दी है। अदालत ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर सभी आरोपितों को जमानत दे दी है। राजद नेताओं राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत मिलने के बाद राजद परिवार में खुशियां मनायी जा रही हैं। इस मौके पर पार्टी के विधायक व प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि ‘हमें न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। न्यायालय ने उचित फैसला सुनाया है। राबड़ी जी और तेजस्वी जी को जमानत मिलने से विरोधियों का मुंह काला हुआ है।’
राजद की ओर से बयान आने के बाद जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नसीहत देते हुए कहा है कि ‘राजनीति से संपत्ति अर्जित करने के एवज में आरोप तय हुआ है। किसी सामाजिक कार्य में अदालत में आरोप तय नहीं हुआ है। वह आजादी की लड़ाई के कारण अदालत का चक्कर नहीं लगा रहे हैं। न्यायालय में पेश हो कर वे गौरवान्वित महसूस ना करें। अभी सिर्फ जमानत मिली है।’