जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली। देश भर में मोहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो अराजकता फैलेगी। बता दें कि शिया धर्मगुरू मौलान कल्बे जव्वाब ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। साथ ही लखनऊ स्थित याचिकाकर्ता को अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
शीर्ष अदालत ने कहा, वह पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि इससे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा और अराजकता फैलेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा, आप एक सामान्य आदेश के लिए कह रहे हैं और फिर अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो इससे अराजकता फैल सकती है। कोरोना फैलाने के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। एक अदालत के रूप में हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं।
पीठ ने याचिकाकर्ता को लखनऊ में जुलूस की सीमित प्रार्थना के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत शिया नेता सैयद कल्बे जव्वाद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
बता दें कि मुहर्रम इस्लामिक वर्ष का पहला महीना होता है। इस महीने की 10वीं तारीख को यह पर्व मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इसे शिया मुस्लिम समुदाय के लोग गम के रूप में मनाते हैं। इस दिन इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत को याद किया जाता है। मुहर्रम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 72 साथियों के शहादत की याद में मनाया जाता है। मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। मुहर्रम के एक रोजे का 30 रोजों के बराबर फल मिलता है। मोहर्रम महीने की 10वीं तारीख को ताजिया जुलूस निकाला जाता है।