जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है। इसी के साथ अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी 6 एफआईआर में अंतरिम जमानत दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एफआईआर का ट्रांसफर सभी मौजूदा एफआईआर और भविष्य की सभी एफआईआर पर लागू होगा, जो इस मुद्दे पर दर्ज की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपए के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।