जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल को मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं।
1 जून तक अंतरिम जमानत का मतलब है कि 25 मई को दिल्ली में मतदान होने पर केजरीवाल जेल से बाहर होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करने का आदेश दिया है। 4 जून को मतगणना और नतीजे वाले दिन केजरीवाल जेल में रहेंगे।
ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या तिहाड़ जेल से सीएम केजरीवाल आज ही बाहर आ जाएंगे या उनको अभी इतंजार करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर रिहाई की प्रक्रिया की बात सबस पहले सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा। जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें तय की जाएंगी और बेल बॉन्ड भरा जाएगा।
केजरीवाल का रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही तिहाड़ जेल प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा और उन्हें रिहाई देगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर औपचारिकताओं में कुछ समय लगता है तो सीएम केजरीवाल आज तिहाड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने कहा कि वे आज ही केजरीवाल की रिहाई की पूरी कोशिश करेंगे। शादान फरासत ने कहा, अंतरिम जमानत आदेश में उनके चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।